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RTO rules: 18 वर्ष से कम आयु वालों ने चलाई कार तो कटेगा 25 हजार का चालान, साथ मे पिता को जाना होगा जेल

RTO rules:

RTO rules: पुणे हादसे का मामला इन दिनों हर तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म पर गरमाया हुआ है. इस मामले में एक नाबालिग ने कार से दो लोगों को टक्कर मार दी. उन दोनों की जान चली गयी. कार चला रहे नाबालिग की उम्र 17 साल 8 महीने है. मामले में अब नाबालिग के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है. हादसे के सिलसिले में नाबालिग के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है.

1 जून से लागू होने जा रहे हैं नए आरटीओ नियम ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि ऐसे मामले में पिता पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। या फिर उसे कितनी सज़ा मिल सकती है.

RTO rules: नए नियमों में 25000 जुर्माना और जेल
1 जून 2024 से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) नए नियम जारी करने जा रहा है. नए नियमों से कई चीजों के चालान भी बढ़ने वाले हैं। नए नियमों के मुताबिक, अब अगर कोई नाबालिग (18 साल से कम उम्र का सवार) गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके पिता या रिश्तेदारों पर 25,000 रुपये तक का चालान हो सकता है.

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इसके अलावा, नाबालिग के पिता को 25,000 रुपये तक के चालान के साथ जेल की सजा हो सकती है। दरअसल, नए नियमों के तहत न केवल नाबालिग के गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि दुर्घटना करने पर पिता को भी जेल हो सकती है। या स्थिति के आधार पर चालान और जेल दोनों हो सकते हैं।

पुणे दुर्घटना मामले से सलाह
पुणे दुर्घटना मामले में पुणे पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 और मोटर वाहन अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने नाबालिग के पिता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। 19 मई 2024 की देर रात पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक नाबालिग ने नशे की हालत में पोर्शे कार से दो आईटी इंजीनियरों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई.

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