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HKRN अभ्यर्थियों को लगा बड़ा झटका, अब हाई कोर्ट का आदेश जारी

HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) राज्य के युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

हालाँकि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक हालिया आदेश ने निगम की भर्ती प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की ओर इशारा किया है। अदालत द्वारा सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और अनुभव के आधार पर अंक निलंबित करने के बाद अब निगम की नीति में बदलाव की संभावना है।

हाई कोर्ट का आदेश
21 नवंबर, 2024 के एक अंतरिम आदेश में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्तियों में सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और अनुभव के आधार पर अंक देने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इस निर्णय के अनुसार, उम्मीदवारों को इन दो मानदंडों के आधार पर कोई वेटेज नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस दीपक मनचंदा की बेंच ने आदेश जारी किया.

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